प्रतीकात्मक फोटो.
हैदराबाद:
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
निर्वाचन आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नाइक पोरिका को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य करार दिया है. आयोग ने यह कार्रवाई वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बाद चुनाव खर्चों की जानकारी कथित तौर पर आयोग को नहीं देने पर की है. नाइक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की सरकार में राज्यमंत्री थे लेकिन वर्ष 2019 के आम चुनाव में उन्हें तेलंगाना के महबूबाबाद (सुरक्षित) सीट से हार मिली थी.
आयोग द्वारा 10 जून को जारी आदेश में कहा गया कि नाइक ने कारण बताओ नोटिस के बावजूद अपने चुनाव खर्चों की जानकारी नहीं दी. निर्वाचन आयोग के आदेश को 18 जून 2021 को तेलंगाना के गजट (राजपत्र) में प्रकाशित किया गया.
वहीं, वीडियो संदेश में नाइक ने दावा किया है कि उन्होंने चुनाव खर्चों से जुड़ी सभी जानकारी आयोग को दे दी है.
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