ईडी ने दिल्ली वक्फ धनशोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

ईडी ने दो सितंबर को दिल्ली के ओखला इलाके में खान के आवास पर छापेमारी के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि पूछताछ के दौरान वह सवालों को ‘‘टाल’’ रहे थे.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के एक कथित मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में एक आरोपपत्र दाखिल किया. पहला अनुपूरक आरोपपत्र 110 पन्नों का है जिसमें दावा किया गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है.

अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी के आरोपपत्र के बराबर) में मरियम सिद्दीकी का नाम है, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था. अदालत इस पर चार नवंबर को विचार कर सकती है.

ईडी ने दावा किया कि मामले में खान और अन्य के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

उनकी जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष सुनवाई के लिए आयी और उन्होंने उस पर सुनवायी सात नवंबर को करना निर्धारित किया.

ईडी ने दो सितंबर को दिल्ली के ओखला इलाके में खान के आवास पर छापेमारी के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि पूछताछ के दौरान वह सवालों को ‘‘टाल'' रहे थे.

खान के खिलाफ धनशोधन की जांच दो प्राथमिकी से शुरू हुई है - वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला और दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी इकाई द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Avadh Ojha Sir Joins AAP: Liquor Scam में Kejriwal Jail गए, फिर भी ओझा सर के मन को क्यों भाए?