ED ने हवाला लेनदेन के आरोपों पर Joyallukas ग्रुप की 305 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

कंपनी द्वारा हवाला के माध्यम से दुबई में भारी नकदी कथित तौर पर अंतरित करने को लेकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामले में यह कार्रवाई की गई है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
कंपनी द्वारा हवाला के माध्यम से दुबई में भारी नकदी कथित तौर पर अंतरित करने को लेकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामले में यह कार्रवाई की गई है.
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आभूषण बिक्री करने वाले केरल के समूह जॉयलुक्कास के मालिक जॉय अलुक्कास वर्गीज की 305 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है.

कंपनी द्वारा हवाला के माध्यम से दुबई में भारी नकदी कथित तौर पर अंतरित करने को लेकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामले में यह कार्रवाई की गई है. जांच एजेंसी ने 22 फरवरी को त्रिशूर-मुख्यालय वाले समूह के कई परिसरों में तलाशी ली थी.

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘जब्त संपत्तियों में 33 अचल संपत्तियां (81.54 करोड़ रुपये मूल्य की) शामिल हैं, जिसमें शोभा सिटी, त्रिशूर में भूमि और आवासीय भवन, तीन बैंक खाते (91.22 लाख रुपये की जमा राशि), 5.58 करोड़ रुपये की तीन सावधि जमा राशि और जॉयलुक्कास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मूल्य 217.81 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं.''

फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य 305.84 करोड़ रुपये है. ईडी ने कहा कि यह मामला हवाला (अवैध धन अंतरण) के जरिए भारत से दुबई में भारी मात्रा में नकदी अंतरित करने और बाद में जॉयलुक्कास ज्वेलरी एलएलसी, दुबई में निवेश करने से संबंधित है, जो जॉय अलुक्कास वर्गीज की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है.

बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान मिले सबूत-आधिकारिक दस्तावेज और मेल से हवाला लेन-देन में जॉय अलुक्कास की सक्रिय संलिप्तता ‘‘स्पष्ट रूप से साबित'' हुई. ईडी ने आरोप लगाया कि वर्गीज जॉयलुक्कास ज्वेलरी एलएलसी, दुबई में निवेश किए गए धन के ‘‘लाभार्थी स्वामी'' थे.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2' में तुलसी-मिहिर कर रहे वापसी? | Smriti Irani | NDTV India
Topics mentioned in this article