वोटर ID में है गलती या लिस्ट से हट गया है नाम, सभी दिक्कतों के निदान के लिए EC ने शुरू किया अभियान

Special Summary Revison: चुनाव कार्यालय के एस.डी.एम क्षितिज कुमार मिश्रा ने NDTV को जानकारी देते हुए कहा, "वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 जमा करना होगा, इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा. संशोधन बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम, पता या जन्म तिथि में बदलाव."

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26 दिसम्बर 2023 तक दावे एवं आपत्ति का निपटारा किया जा सकता है.
नई दिल्ली:

2024 के लोक चुनावों से पहले दिल्ली के जिला चुनाव कार्यालयों में सरगर्मी बढ़ गई है. आज से नए मतदाता बनाए जाने से लेकर पुराने मतदाताओं से जुडी विशेष शिकायतों के निरिक्षण और संशोधन अभियान की शरुआत की गई. आज इसकी शुरुआत दिल्ली के सभी जिला चुनाव कार्यालयों में की गई है. यह दिल्ली के मतदातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है. 

दिल्ली में चुनावों के दौरान अक्सर राजनैतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं कि मतदाता जब अपने मत का उपयोग करने जाते हैं तो लिस्ट से मतदाता का नाम कटा मिलता है. दिल्ली के मतदाता अपने पुराने निर्वाचन से जब नए निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, वहां के मतदाता पत्र बनवाने के लिए कई तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं. गौरतलब बात यह है कि पुरानी दिल्ली के वॉल सिटी इलाके में बड़ी तायदाद में लोगों का दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थांतरण हुआ है. 

आज 2023 -2024 के लिए मतदातों के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हुई है. साथ ही मतदाता सूची के ड्राफ्ट को प्रकाशित किया गया. इस मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रतियां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया को भी दी गई. इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची अधिकारी और सहायक अधिकारी यहां मौजूद रहे. सभी मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रतियां सभी मतदाता सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होंगी.

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आज से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, किसी तरह का संशोधन करने या मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए फार्म जमा कर सकते हैं. इस दौरान जिला चुनाव कार्यालयों की तरफ से शिविर भी लगाए जाएंगे. पहला शिविर 4 और 5 नवंबर को दिल्ली के हर जिले में लगाया जाएगा. इसके बाद, अगला शिविर 2 और 3 दिसंबर को लगाया जाएगा. इन शिविरों के लिए, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और सुपरवाइजर पूरे दिन शिविर में मौजूद रहेंगे हर मतदाता की शिकायतों का निवारण करेंगे.

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शाहदरा जिला चुनाव अधिकारी, रिषिता गुप्ता, (आई.ए.एस.) ने जानकारी देते हए कहा, "फॉर्म जमा करने के लिए, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं. मतदाताओं की समस्या का निपटारा एक दिन के भीतर और अधिक से अधिक 23 दिनों के भीतर, आवश्य किया जाएगा. 

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चुनाव कार्यालय के एस.डी.एम क्षितिज कुमार मिश्रा ने NDTV को जानकारी देते हुए कहा, "वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 जमा करना होगा, इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा. संशोधन बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम, पता या जन्म तिथि में बदलाव. इसके लिए ट्रांसपोजिशन का काम किया जाएगा. यदि किसी की मृत्यु हो गई है या किसी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो उसके लिए हमारे विशेष शिविरों में जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है. मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बस यह है कि यदि कोई व्यक्ति फॉर्म जमा करता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा."

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कुछ अतिरिक्त जानकारी: 

1. ड्राफ्ट मतदाता सूची 2023-24 के आधार पर तैयार की गई है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और इसे अधिक सटीक बनाना है. 
2. विशेष शिविरों में, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म जमा किए जा सकते हैं. 
3. 26 दिसम्बर 2023 तक दावे एवं आपत्ति का निपटारा किया जा सकता है.
4 . फॉर्म जमा करने के लिए, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं.
5 .  इन शिविरों में मतदाता सूची से किसी नाम को हटाया नहीं जा सकता है. केवल यह है कि यदि कोई व्यक्ति फॉर्म जमा करता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा.
6. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा.

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने और इसे अधिक सटीक बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष निरिक्षण और संसोधित अभियान आयोजित करता है. विशेष समर डिवीजन के दौरान, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म जमा किए जा सकते हैं. फॉर्म जमा करने के लिए, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं.

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