ड्रग्स केस में गिरफ्तार लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री का ड्रग्स एक्ट पर बयान आया है. उन्होंने कहा है कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है.

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जूनागढ़:

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (  Ramdas Athawale) का ड्रग्स एक्ट पर एक बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि ड्रग एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है. उनका मंत्रालय जल्द ही ड्रग एक्ट में संशोधन पर फैसला करेगा. नशा करने वालों पर उन्होंने कहा कि अभी हाल के कानून के अनुसार अगर कोई शराब या ड्रग्स लेता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है. लेकिन यह ठीक नहीं है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से उन्होंने कि ऐसे लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा. इसके लिए एक्ट में हम संशोधन लेकर आ रहे हैं. इन लोगों को  पुनर्वास केंद्र ( rehabilitation centre) भेजा जाना चाहिए. देश में मौजूदा कानून के कारण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करता है.बता दें कि गुजरात और बिहार में शराब तस्करी और इसे पीने वालों को लेकर कड़े कानून हैं. आरोपियों को जेल सहित जुमार्ने की सजा का प्रावधान है.  

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शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पाटीदार ( Patidar) समुदाय को लेकर साफ किया कि उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) पाटीदार ( Patidar) या पटेल समुदाय की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में शामिल करने की मांग का समर्थन करती है.  

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