गुरुग्राम में खाना डिलीवर करने जा रहा ड्रोन मकान पर गिरा, पाबंदी के बावजूद ड्रोन उड़ाने पर उठे सवाल

प्राथमिकी के अनुसार, ड्रोन किसी तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ. सेक्टर 50 पुलिस ने कहा कि जांच कर रहे हैं, कंपनी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार शाम को खाना डिलीवर करने जा रहा एक ड्रोन साउथ सिटी के जी ब्लॉक स्थित एक मकान पर गिर गया. ड्रोन गिरने के साथ ही उसमें करीब 30 किलो वजनी खाने का सामान भी मकान पर गिर गया, जिससे मकान की बालकनी भी क्षतिग्रस्त हुई और डिश एंटीना भी टूट गया.

आसपास के लोगों ने बताया कि गनीमत रही कि ड्रोन की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था. साउथ सिटी निवासी ने बताया कि घटना गुरुवार शाम पौने पांच बजे की है. अचानक मकान नंबर जी-68 से तेज आवाज आई, तो मकान मालिक बाहर निकले. बाहर आने पर देखा तो वहां ड्रोन का मलबा और कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई दिया.

इसके बाद आसपास के लोगों ने ही सेक्टर-50 थाना पुलिस को सूचना दी. ड्रोन स्काई एयर कंपनी का था, जबकि खाना सप्लाई फ्रेस्को कंपनी द्वारा किया जा रहा था. घटना के बाद फ्रेस्को कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे. ड्रोन के साथ गिरे डिब्बे की जांच की गई तो उसमें खाने का सामान मिला, जो फ्रेस्को कंपनी का था.

कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि खाना सप्लाई को लेकर ड्रोन का ट्रायल चल रहा है, जिसकी परमिशन प्रशासन से ली गई है. उन्होंने कहा कि मकान में हुए नुकसान का हर्जाना लेकर उनका ड्रोन लौटा दिया जाए. 

हालांकि, कहा जा रहा है कि पीएम के रेवाड़ी में आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गुरुग्राम में भी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है. ये जांच का विषय है कि इसके बावजूद कंपनी को ड्रोन उड़ाने की परमिशन कैसे मिल गई.

गुरुग्राम में 15 और 16 फरवरी को धारा 144 लागू
कंपनी ने पहले बयान में कहा कि पायलट ने निषेधात्मक आदेशों के बारे में जानने के बाद 'कानून के अनुपालन में एक इमारत पर आपातकालीन लैंडिंग करने का प्रयास किया.'' दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के अनुसार 15 और 16 फरवरी को गुरुग्राम जिले में मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन आदि) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

एक शिकायत के आधार पर स्काई एयर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण), 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) के तहत सेक्टर 50 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है

.

प्राथमिकी के अनुसार, ड्रोन किसी तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ. सेक्टर 50 पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा, 'हमने क्षतिग्रस्त ड्रोन को कब्जे में ले लिया है और जांच कर रहे हैं. कंपनी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.'

Advertisement
Featured Video Of The Day
Kuldeep Yadav NDTV Exclusive Interview: T20 World Cup जीतने के बाद कुलदीप यादव का पहला इंटरव्यू
Topics mentioned in this article