हैलो-हैलो प्लेन में बम रखा है... आखिर हर दिन हो रहे इस मजाक का क्या इलाज है?

बीते 48 घंटों में अलग-अलग कंपनी के विमानों को फ्लाइट के अंदर बम होने की धमकी दी जा चुकी है. ये सिलसिला सोमवार से ही जारी है. बुधवार को भी इंडिगो और अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट को ऐसी धमकियां मिली हैं.

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विमान में बम की फर्जी कॉल पर हो सकती है जेल
नई दिल्ली:

विमान में बम होने की एक और धमकी देने का मामला सामने आया है. एक ही दिन में दो बार प्लेन में बम होने की झूठी सूचना दी गई है. इस बार अकासा की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई है. यह सूचना मिलने के बाद बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की तुरंत दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है. आपको बता दें कि मंगलवार को भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक साथ 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी दी गई थी. इस धमकी के मिलने के तुरंत बाद ही जिन फ्लाइट्स को लेकर धमकी दी गई थी उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. आईये जानते हैं बीते कुछ दिनों में इस तरह के कितने मामले सामने आए हैं और इन मामलों में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है.

बीते 48 घंटे में 10 फ्लाइट्स में बम होने की सूचना

अगर बात बीते 48 घंटों की करें तो कुल 10 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली थी. इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग की. इस बैठक में विमानन से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया. सूत्रों के अनुसार उन सोशल मीडिया एकाउंट्स की भी जांच की जा रही है, जिनसे इस तरह की धमकी दी गई थी. बताया जा रहा है कि जिन सोशल मीडिया एकाउंट्स से धमकी भेजी गई है वो ब्रिटेन समेत कई दूसरे देशों में सक्रिय हैं. मंगलवार को कुल 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी दी गई थी जबकि बुधवार को इंडिगो और अकाशा विमान को ऐसी ही धमकी मिली है. वहीं, सोमवार को भी एक विमान में  बम होने की धमकी दी गई थी.

धमकी देने वाले अकाउट को किया निलंबित 

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने इन घमकियों को लेकर साइबर सुरक्षा एजेंसियों को पत्र लिखा, जिसके बाद एक्स ने संबंधित अकाउंट को निलंबित कर दिया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया था कि उन्हें और कुछ अन्य विमानन कंपनियों को एक असत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से सुरक्षा संबंधी धमकी मिली. प्रवक्ता ने कहा था कि जवाब में सरकार की ओर से नियुक्त बम खतरा आकलन समिति के निर्देशानुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत अमल में लाया गया. विमान सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और इसे सभी अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद दोबारा परिचालन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

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स्पाइसजेट के विमान को मुंबई हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया और उसे एहतियाती कदम के तौर पर ‘आइसोलेशन बे' में ले जाया गया.स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्री सामान्य तरीके से विमान से उतरे और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सूचित किया गया.पुख्ता सुरक्षा जांच के बाद विमान को आगे के परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है.

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फर्जी धमकी देने पर घर पहुंची पुलिस

एअर इंडिया और इंडिगो विमानन कंपनी के विमानों में बम होने की अफवाह के मामले में मुंबई पुलिस छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले पहुंची और एक नाबालिग, उसके पिता और कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को ‘एक्स' पर एअर इंडिया के मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले और इंडिगो कंपनी के मुंबई से मस्कट तथा मुंबई से जेद्दाह जाने वाले विमानों में बम होने की धमकी दी गई थी.पोस्ट में इंडिगो कंपनी की उड़ान संख्या 6ई-1275 (मुंबई से मस्कट) और उड़ान संख्या 6ई-57 (मुम्बई से जेद्दाह) में टाइम बम लगाने तथा एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 119 (मुंबई से न्यूयॉर्क) में छह किलोग्राम आरडीएक्स व छह आतंकवादियों के होने का जिक्र किया गया था.

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अधिकारियों ने बताया कि ट्वीट के राजनांदगांव से संबंधित होने के बारे में जानकारी मिलने के बाद रायपुर साइबर प्रकोष्ठ,कोतवाली पुलिस और राजनांदगांव साइबर प्रकोष्ठ ने मामले से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्रित किया था.उन्होंने बताया कि इस मामले के संबंध में मुंबई पुलिस एक अज्ञात आरोपी तथा ट्विटर हैंडलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

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विमानन कंपनियों और पुलिस को किया था टैग किया 

मंगलवार को जिन विमानों को धमकी दी गई उनके आधिकारिक हैंडल पर टैग किया गया था. धमकी देने वालों ने पुलिस के अकाउंट को भी टैग किया था.अधिकारियों के मुताबिक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने इन धमकियों के पीछे के व्यक्ति या समूह का पता लगाने के लिए भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस से मदद मांगी है.इससे पहले सोमवार को चार अलग-अलग ‘एक्स' अकाउंट से मुंबई से रवाना होने वाली तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में ऐसे ही धमकी भरे पोस्ट जारी किए गए थे.सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुंबई से रवाना होने वाली तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बम होने की धमकी दी गई थी,जिसके चलते सैकड़ों यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था.हालांकि, बाद में इन पोस्ट को अफवाह करार दिया गया. 

फर्जी कॉल और धमकी देने पर कितनी सजा 

बम की धमकी देने और फर्जी फोन कॉल करना कानूनी अपराध है. इस तरह के केस में झूठी धमकी देने वाले या अफवाह उड़ाने वाले शख्स को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही तरह के मामलों में भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर किया अपराधा ज्यादा गंभीर निकला तो अपराधी के दोषी पाए जाने पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है. 

20 हवाई अड्डों पर 120 झूठी सूचनाएं

लोकसभा में 27 जुलाई 2017 को तत्कालीन नागर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने हवाई जहाजों में बम होने की झूठी सूचना दिए जाने की घटनाओं का ब्यौरा दिया था. उन्होंने बताया था कि किस एयरपोर्ट पर बम की कितनी झूठी सूचनाएं या धमकियां दी गई थीं. उन्होंने 20 शहरों के हवाई अड्डों पर तीन साल में मिलीं 120 झूठी सूचनाओं का विवरण दिया था.

1. आईजीआई नई दिल्ली       40
2. लखनऊ                          02
3. देहरादून                          01
4. सीएसआई, मुंबई               17
5. गोवा                                01
6. चेन्नई                               08
7. कोचीन                            04
8. तिरुवनंतपुरम                   02
9. मदुरई                             04
10. कोलकाता                      09
11. रांची                              02
12. पटना                             01
13. बागडोगरा                       01
14. भुवनेश्वर                          01
15. अहमदाबाद                     03
16. अमृतसर                         01
17. बेंगलुरु                           14
18. हैदराबाद                         05
19. गुवाहाटी                          01
20. इम्फाल                           01

5 साल तक नहीं कर पाएंगे फ्लाई

विमानों में बम होने की फर्जी धमकी देने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सूत्रों के अनुसार ऐसे मामलों को देखते हुए अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो डीजी जुल्फिकार हसन ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बात जानकारी दी है. दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों को अगले पांच साल तक किसी भी विमान में फ्लाई करने नहीं दिया जाएगा. साथ ही ऐसे अपराधी को नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल कर दिया जाएगा. यानी आरोपी अगले पांच साल किसी भी फ्लाइट में सफर नहीं कर सकेगा. 

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