टूलकिट मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुई दिशा रवि

टूलकिट मामले (Toolkit Case) में दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि (Disha Ravi) को गिरफ्तार किया था. दिशा को आज (मंगलवार) पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी.

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दिशा रवि को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली:

Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्‍हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्‍ली की कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद मंगलवार देर रात दिशा रवि को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. गौरतलब है कि इससे पहले, सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) में भेजने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा, 'रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को जमानत के नियम को तोड़ने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है.' इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन का निस्तारण कर दिया, जिसमें पुलिस ने दिशा रवि की कस्टडी को चार दिन और बढ़ाने की मांग की थी.

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आज जमानत पर सुनवाई के दौरान दिशा रवि के वकील ने इस बात पर खासा जोर दिया कि दिशा का खालिस्तानी मूवमेंट से कोई लिंक नहीं है और उनपर देशद्रोह का मामला कायम नहीं किया जा सकता है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया. पुलिस की ओर से कहा गया कि अगर दिशा रवि को जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं. न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस के तर्क को अनुमान करार दिया.

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पिछली सुनवाई में न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आपने क्या सबूत इकट्ठा किए जो ये साबित कर सकें कि दिशा रवि और 26 जनवरी को हुई हिंसा के बीच लिंक था. आपने टूलकिट मामले में उसके (दिशा) रोल के बारे में बहस की और बताया कि वो अलगाववादियों के संपर्क में है. आप असल लोगों से दिशा को कैसे जोड़ते हैं.

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दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Special cell) ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब दो आरोपी हैं. शांतनु को वहां की कोर्ट ने 10 दिन का ट्रांजिट बेल दिया है. वहीं निकिता जैकब को हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिला हुआ है. दिशा रवि ने उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए हैं. लिहाजा दिल्ली पुलिस के सामने कोई सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 21 साल की यह एक्टिविस्ट फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैम्पेन की फॉउंडरों में से एक हैं. बता दें कि 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर केस दर्ज किया था. आरोप है कि दिशा रवि ने किसानो से जुड़ी टूलकिट को एडिट किया, उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसको आगे भेजा था. दिशा बेंगलुरु के प्रतिष्ठित वुमंस कॉलेज में शामिल माउंट कार्मेल की स्टूडेंट है.

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VIDEO: टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को जमानत

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