वैध टिकट के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने से मना किया, एयर इंडिया पर ₹10 लाख का जुर्माना

नियामक के अनुसार, ऐसा लगता है कि इस संबंध में एयर इंडिया की कोई नीति नहीं है और वह यात्रियों को मुआवजे का भुगतान नहीं करती.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एयर इंडिया द्वारा वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं देने और उसके बाद अनिवार्य मुआवजा देने से इनकार करने के मामले में नियामक ने यह जुर्माना लगाया गया है. नियामक ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘‘डीजीसीए द्वारा बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में इस तरह के मामलों की जांच की गई. इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि एयर इंडिया ने नियमनों का अनुपालन नहीं किया गया. इसके बाद एयरलाइन को डीजीसीए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इस संदर्भ में व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी.''

डीजीसीए के मुताबिक, इस संबंध में एयर इंडिया की संभवत: अपनी कोई नीति नहीं है और वह यात्रियों को मुआवजे का भुगतान नहीं करती है.नियामक ने कहा कि आखिरकार यह एक गंभीर चिंता का विषय है और अस्वीकार्य है. नियामक ने कहा कि इस मामले में एयर इंडिया के जवाब के बाद सक्षम प्राधिकरण ने एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एयरलाइन को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्काल तंत्र भी स्थापित करने की सलाह दी गई है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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