- दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को बुधवार शाम चार बजे तक तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था
- राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में सरेंडर के लिए समय बढ़ाने की अर्जी दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था
- अदालत ने कहा कि राजपाल यादव को पहले ही दो दिन का समय दिया गया था और अब नरमी नहीं दिखाएगी
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी तिहाड़ जेल में बुधवार शाम 4 बजे तक सरेंडर नहीं किया. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव के लिए आदेश जारी करके कहा था कि आज शाम (बुधवार) 4 बजे तक उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना है. लेकिन हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी राजपाल यादव तय समय पर तिहाड़ जेल नहीं पहुंचे. इससे पहले राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने सरेंडर को लेकर एक अर्जी भी दाखिल की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि आपने (राजपाल यादव) कहा था कि आप बॉम्बे में हैं, इसलिए आपको सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया गया था. हमे नहीं लगता कि अब कोई आधार बचा है. अब नरमी दिखाने का कोई कारण ही नहीं है. आपको आज (बुधवार) की शाम चार बजे तक किसी भी हालत में सरेंडर करना ही होगा.
आपको बता दें कि राजपाल यादव ने अपनी अर्जी में चेक बाउंस मामले में जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी,जिसमें 2024 में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी.जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि मैंने आपकी अर्जी पहले ही खारिज कर दी थी और सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया था. वहीं, राजपाल यादव के वकील ने कहा था कि अगर एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए तो वो भुगतान कर देगा. अर्जी खारिज होने पर वो आत्मसमर्पण कर देगा. राजपाल यादव ने 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है. उसने मुझे सबूत भी दे दिए हैं। वो कल पैसे लेकर आएगा.
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