ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद पर GST छूट के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र

पत्र में भारत सरकार और GST काउंसिल (GST Council) से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर (Oxygen Concentrator) की खरीद पर 6 महीने की अवधि के लिये GST से छूट देने पर विचार करने का अनुरोध किया.

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा.
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी (Lack of Oxygen) के बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा. पत्र में भारत सरकार और GST काउंसिल (GST Council) से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर (Oxygen Concentrator) की खरीद पर 6 महीने की अवधि के लिये GST से छूट देने पर विचार करने का अनुरोध किया. पत्र में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि मैं भारत सरकार के इस फैसले के लिए शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने e-कॉमर्स पोर्टल से निजी इस्तेमाल के लिए 31 जुलाई 2021 तक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की खरीद की अनुमति दी है और साथ ही इसके आयात पर IGST 28% से कम करके 12% कर दिया गया है.

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इस अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के समय ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर आवश्यक लाइफ सपोर्ट मशीन बन गए हैं. ऐसे में ये सही होगा अगर भारत सरकार और GST काउंसिल 6 महीने के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की खरीद GST से छूट देने का विचार करे ताकि नागरिको के लिए ये ज़्यादा सस्ते दाम में उपलब्ध हों. वहीं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को फिर सुनवाई हुई है. दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है और मदद मांगी है. उन्होंने रक्षा मंत्रालय से दिल्ली में 10000 ऑक्सीजन युक्त बेड और 1,000 आईसीयू बेड बनाने में मदद मांगी है. साथ ही दुर्गापुर, कलिंगा नगर आदि प्लांटों से टैंकर से जरिए दिल्ली में ऑक्सीजन लाने नें मदद मांगी है. 

दिल्ली सरकार ने आज कोर्ट में बताया कि 'सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. इसके तहत ऑक्सीजन का इंतजाम और सप्लाई केंद्र सरकार को करनी है. इसके अलावा ऑक्सीजन का बफर स्टॉक भी बनाया जाएगा. चार दिनों के भीतर यानी कल तक इमरजेंसी स्टॉक भी बनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है और इसका पालन केंद्र को करना होगा. इसके लिए केंद्र को 976 MT ऑक्सीजन देना चाहिए.' हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि 'राज्य सरकार ने मदद के लिए सेना की सहायता लेने के संबंध में केंद्र को लिखा है. आपको इसपर केंद्र से रिस्पांस देना होगा.'  केंद्र की तरफ से ASG चेतन शर्मा ने भरोसा दिलाया कि वो केंद्र से निर्देश लेंगे.

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कोर्ट ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को दिल्ली के डिप्टी सीएम द्वारा लिखे गए पत्र के मुद्दे को रिकॉर्ड पर ले लिया है, जिसमें ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड के साथ अस्पताल स्थापित करने के लिए सेना की मदद का अनुरोध किया गया है. बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए. केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों के परामर्श से तैयार करे. आपातकालीन प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह को विकेंद्रीकृत करें.

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