दिल्ली हिंसा की आरोपी नताशा नरवाल को मिली अंतरिम जमानत, पिता के अंतिम संस्कार में होना है शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने नताशा नरवाल को 50 हज़ार के निजी बांड पर सशर्त जमानत दी है. 

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नताशा नरवाल पिंजड़ा तोड़ की सदस्या है.
नई दिल्ली:

दिल्ली हिंसा में आरोपी पिंजरा तोड़ की सदस्या नताशा नरवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को 50 हज़ार के निजी बांड पर सशर्त जमानत दी है. नताशा नरवाल ने कहा कि उसके पिता की कल रात रोहतक के एक अस्पताल में मौत हो गई और भाई कोरोना संक्रमण से पीड़ित है. 

हाईकोर्ट ने कहा कि 'हमें बताया गया कि नताशा के पिता के अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार में अभी कोई सदस्य नहीं है, पिता का पार्थिव शरीर अस्पताल में रखा हुआ है.' हाई कोर्ट ने पूछा कि 'क्या अंतिम संस्कार के लिए नताशा के परिवार में कोई और सदस्य नहीं है?' नताशा के वकील ने बताया कि उसकी माँ का निधन 15 साल पहले हो गया था और भाई कोरोना संक्रमित है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि दुख और व्यक्तिगत हानि के इस समय और मामले के तथ्यों को देखते हुए रिहाई आवश्यक है.' अर्ज़ी का सरकार ने भी विरोध नहीं किया है.

बता दें कि दिल्ली हिंसा में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें नताशा नरवाल भी शामिल है. नताशा उन 18 आरोपियों से हैं, जिनके खिलाफ राजद्रोह के अपराध का संज्ञान लिया गया है. दंगों के कथित रूप से पूर्व निर्धारित साजिश का हिस्सा होने के लिए आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है. राजद्रोह के मामले में अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है.

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ये 18 आरोपी हैं- पिंजरा तोड़ सदस्य और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं देवांगना कलीता एवं नताशा नरवाल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा, गुलफिशां खातून, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्यों सफूरा जरगर एवं मीरान हैदर, शफा उर रहमान, आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, जेएनयू छात्र शर्जील इमाम, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद एवं फैजान को भी मामले में आरोपी बनाया गया है.

इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुये दंगों के मामले में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. उमर खालिद को अभी 15 अप्रैल को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी.

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(भाषा के इनपुट के साथ)

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