दिल्ली: स्कूल बस में नाबालिग पर यौन हमला, डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में जानकारी मांगी

इससे पहले दिन में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने रोहिणी के पुलिस उपायुक्त को एक नोटिस जारी करके एक निजी स्कूल बस में नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में की गयी कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को बुधवार को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना की जानकारी मिली.

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नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक स्कूल बस के अंदर एक वरिष्ठ छात्र ने छह-वर्षीय लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को पकड़ लिया गया है.

इससे पहले दिन में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने रोहिणी के पुलिस उपायुक्त को एक नोटिस जारी करके एक निजी स्कूल बस में नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में की गयी कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को बुधवार को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना की जानकारी मिली.

अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ स्कूल बस में एक लड़के ने छेड़छाड़ की थी.'' अधिकारी के अनुसार, ‘‘आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 228ए (कुछ अपराधों की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना) और यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 10/21 के तहत बेगमपुर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है.''

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अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे की जांच जारी है. रोहिणी के पुलिस उपायुक्त को जारी किए पत्र में लिखा गया है, ‘‘आयोग को जानकारी दी गई है कि बच्ची दिल्ली के बेगमपुर इलाके के एक निजी स्कूल में पढ़ती है. पीड़िता की मां ने बताया कि 23 अगस्त को जब स्कूल बस ने उनकी बच्ची को सोसाइटी के गेट पर छोड़ा तो उन्होंने देखा कि बच्ची का बैग पेशाब के कारण गीला था. उनका आरोप है कि पूछने पर बच्ची ने बताया कि सीनियर क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल बस में उस पर यौन हमला किया.''

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डीसीडब्ल्यू ने एक सितंबर को जारी किए गए नोटिस में दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति मांगी है और अगर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई हो तो उसका कारण बताने को कहा है.

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डीसीडब्ल्यू ने नोटिस में यह भी पूछा है कि क्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था या पकड़ा गया? और क्या कथित तौर पर सूचना नहीं देने और पीड़िता की पहचान उजागर करने के संबंध में स्कूल के अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है?

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आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘दिल्ली में एक निजी स्कूल की बस में छह वर्षीय बच्ची के साथ सीनियर लड़के ने यौन हमला किया. लड़की की मां ने हमें बताया कि स्कूल उनके ऊपर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है. मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया जा रहा है. स्कूल पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए!''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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