दिल्ली दंगे: उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर पेश करने पर अदालत ने मांगी रिपोर्ट

पुलिस आयुक्त को एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस बात की जांच कराकर रिपोर्ट देनी होगी कि खालिद को गुरुवार को हथकड़ी लगाकर लाया गया था या नहीं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
कानून के अनुसार, किसी विशेष आदेश के बिना किसी आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने कारागार महानिदेशक से बृहस्पतिवार को उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें दिल्ली दंगों की कथित साजिश से संबंधित मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर पेश किये जाने की एक विभागीय जांच कराने का अनुरोध किया गया है. कानून के अनुसार, किसी विशेष आदेश के बिना किसी आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती.

दिल्ली दंगों के मामले में आरोपपत्र किसी वेब सीरीज की पटकथा जैसा : उमर खालिद

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया है. पुलिस आयुक्त को एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस बात की जांच कराकर रिपोर्ट देनी होगी कि खालिद को गुरुवार को हथकड़ी लगाकर लाया गया था या नहीं. यदि, हां तो किस आदेश पर. अदालत ने खालिद के वकील द्वारा दायर एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया.

जेल से रिहा हुए दिल्ली दंगों के तीन आरोपी, रवीश कुमार के शो के आधार पर कोर्ट ने दी थी जमानत

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Bihar Elections: राघोपुर सीट से नामांकन भरने के लिए निकले तेजस्वी यादव | BREAKING NEWS
Topics mentioned in this article