दिल्ली दंगे: अदालत ने JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया

शरजील इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप

विज्ञापन
Read Time: 4 mins
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शरजील इमाम (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया. इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं.

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में सीएए के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे.

Featured Video Of The Day
Trump vs Khamenei: America के टारगेट सेट हो चुके हैं? | Iran Protest | Shubhankar Mishra | Kachehri
Topics mentioned in this article