Delhi Riots : दिल्ली दंगों में साजिश के मामले में जामिया के छात्रा को जमानत देने से इनकार

दिल्ली की अदालत ने फरवरी 2020 में दंगों से जुड़े कथित आपराधिक साजिश के एक मामले में राजद की युवा नेता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा मीरान हैदर की जमानत याचिका खारिज कर दी

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
Delhi दंगों से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने नहीं दी जमानत (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली दंगों (Delhi Riots ) से जुड़ी साजिश के आरोप में जेल में बंद जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा (Jamia Millia Islamia University student) की जमानत याचिका को कोर्ट ने ठुकरा दिया है. दिल्ली की अदालत ने फरवरी 2020 में दंगों से जुड़े कथित आपराधिक साजिश के एक मामले में राजद की युवा नेता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा मीरान हैदर की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में आदेश पारित किया. पुलिस ने हैदर के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के कार्यकर्ता खालिद सैफी, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

Featured Video Of The Day
दिल्ली: कांग्रेस को लगा बड़ा झटका AAP में शामिल हुए सुमेश शौकीन