दिल्ली में प्रदूषण : GRAP-IV के नियमों में बदलाव, जारी हुआ गजट नोटिफिकेशन

GRAP-IV के नए नियमों के तहत अब दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल बसों के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली सभी बसों पर प्रतिबंध रहेगा

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-IV के नए नियमों के तहत अब दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल बसों के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली सभी बसों पर प्रतिबंध रहेगा.

अब दिल्ली में GRAP-IV लागू होने पर CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल बसों के अलावा अन्य राज्यों से दिल्ली में आने वाली सभी ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों, कांट्रैक्ट कैरिज बसों, राज्य परिवहन बसों या किसी अन्य प्रकार की परमिट धारित बसों का प्रवेश स्वतः प्रतिबंधित होगा.

दिल्ली में अभी तक ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों और कांट्रैक्ट कैरिज बसों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होता था. GRAP-III के तहत अभी तक केवल BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध था.

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