दिल्ली शराब घोटाला केस: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में दी ढील

अदालत के आदेश पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों ढील दे दी है. अदालत ने हफ्ते में दो दिन सीबीआई और ईडी जाने की शर्त हटा दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ट्रायल में नियमित हिस्सा लेते रहेंगे. SC ने  करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग को मंजूरी दी. ज़मानत की शर्तो के मुताबिक उन्हें हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाज़िरी लगानी पड़ती है. 

22 नवंबर को आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. ⁠CBI और ED को नोटिस जारी किया था. ⁠सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दी गयी जमानत की शर्तो में बदलाव की मांग की थी. सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने पक्ष रखा. उन्होने कहा कि  वे एक सम्मानित व्यक्ति हैं. सिंधवी ने कहा कि वे पहले ही 60 बार पेश हो चुके हैं. किसी अन्य आरोपी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है. पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से दी गयी जमानत की शर्तों के मुताबिक सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को ईडी और सीबीआई के दफ्तर जाकर हजारी लगानी होती थी. 

अदालत के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा? 
अदालत के आदेश पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है. यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है. मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा. 

Advertisement

ये भी पढ़ें-:

AAP की दूसरी लिस्ट: आखिर क्यों बदली गई मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट, जानिए वजह

Featured Video Of The Day
Waqf Bill पर चर्चा के बीच Lalu Yadav का पुराना Video Viral
Topics mentioned in this article