'आप' विधायक पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया तलब

दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को तलब किया है. आप विधायक इमरान पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने और उसे लोगों में वितरित करने का आरोप लगा है.

विज्ञापन
Read Time: 11 mins
Delhi Corona Cases : राजधानी में कोरोना के मरीज भी तेजी से बढ़े हैं
नई दिल्ली:

दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को तलब किया है. आप विधायक इमरान पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने और उसे लोगों में वितरित करने का आरोप लगा है. मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी इन आरोपों पर जवाब मांगा है.

कोर्ट के सवालों पर दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वाला कोई भी हो किसी भी पार्टी से हो वो बख्शा नहीं जाएगा. गौतम गंभीर हों या इमरान हुसैन या किसी भी पार्टी का कोई भी शख्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. मेहरा ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन, दवा या चिकित्सा उपकरण की जमाखोरी और कालाबाजारी करने में दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मेहरा ने बेंच से कहा कि जमाखोरी करने वाला कोई भी हो, चाहे वह बीजेपी नेता गौतम गंभीर हों या 'आप' विधायक इमरान हुसैन अथवा कोई और, जमाखोरी में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

ऑक्सीजन सिलिंडर आदि  की जमाखोरी के आरोप में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया. इमरान हुसैन को कल तक नोटिस का जवाब देना है और खुद सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होना है. बता दें कि हाईकोर्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का मुद्दा एक वकील ने उठाया है. ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी पर कोर्ट ने सख्ती जताते हुए कहा कि हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी होगी जहां जमाखोरी हो रही है, और हम अवमानना ​​कार्रवाई करेंगे. दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जमाखोरी के मामले में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 13 अप्रैल से 3 मई तक कि अवधि के दौरान जमाखोरी/कालाबाजारी के 113 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं. 

प्राइवेट अस्पतालों में बेड चार्ज ज्यादा लेने के मामले पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि प्राइवेट अस्पताल में बेड प्राइस को लेकर जल्द कुछ करिए. ये बहुत सीरियस मामला है. एक तरफ दवाइयों की शॉर्टेज है तो दूसरी तरफ इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील ने दलील दी कि प्राइवेट अस्पताल कोविड मरीज से एक दिन का बेड चार्ज 60 हजार तक वसूल रहे हैं. बेड, ग्लव्स और अन्य चीजों का पैसा वसूल रहे हैं. बकायदे उनके पास अस्पताल की रसीद भी है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Child Marriage Free India | बाल विवाह समाप्त करने के लिए सरकार की पहल: एक विस्तृत चर्चा
Topics mentioned in this article