Delhi Coronavirus : कोरोनावायरस को देखते हुए दिल्ली की शादियों में मेहमानों की संख्या को घटाकर अधिकतम 50 करने के केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) के फैसले पर दिल्ली होईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि आखिर वो इतने दिनों बाद यह फैसला क्यों कर रहे थे? दरअसल, दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर को जारी की गई अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि दिल्ली में अब शादियों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बीते दो हफ्तों में दिल्ली में कोविड संक्रमण के मामलों और बढ़ती मौतों की संख्या के बाद मंगलवार को सरकार ने शादियों में आने वाले लोगों की संख्या 50 कर दी.
इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल उठाते हुए पूछा कि 'शादियों में आने वाले लोगों की संख्या घटाने में इतनी देरी क्यों? आपने 18 दिनों का इंतजार क्यों किया? इस दौरान कितने लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई?' कोर्ट ने पूछा, 'आपकी अब नींद खुली? जब हमने आपसे सवाल पूछा तो आप असहाय हो गए.'
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बता दें कि बुधवार की शाम तक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 131 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी, जो कि रिकॉर्डस्तर पर है. इन 24 घंटों में कोरोना के 7,486 नए मामले सामने आए और देश की राजधानी में कुल मामलों की संख्या 5,03,084 के साथ पांच लाख के पार हो गई. दिल्ली में कोविड के कुल एक्टिव मामले 42,458 हैं. कुल 7,943 लोगों की मौत हो चुकी है. डेथ रेट 1.58% और रिकवरी रेट 89.9% पर चल रहा है.
इस महीने ही दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हालात को देखते हुए लगता है कि मास्क न पहनने पर जुर्माना और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस प्रभावी नहीं हो रही हैं.
Video: दिल्ली की शादियों में बस 50 लोग ही हो सकेंगे इकट्ठा