दिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF में 2 पदों पर भर्ती के लिए उम्र की सीमा 3 साल बढ़ाने का दिया निर्देश

याचिकाकर्ता सचिन और अनुराध शर्मा समेत अन्य ने दो याचिकाएं दायर की थीं. उनमें बताया था कि सीआरपीएफ में एएसआई (स्टेनो), हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के पद पर भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे. उसमें आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित है.

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अदालत ने कहा कि रिक्तियों को प्रकाशित करने में अधिकारियों की ओर से शिथिलता थी.
नई दिल्ली:

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( CRPF) में दो पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2022 के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार उपाय के रूप में अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष बढ़ाने का निर्देश दिया है. सीआरपीएफ और केंद्र सरकार से कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की घोषणा करते हुए शुद्धिपत्र जारी करें. दो याचिकाओं पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण की दो सदस्यीय पीठ ने आवेदन के लिए तिथि बढ़ाने के लिए भी कहा है.

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि रिक्तियों को प्रकाशित करने में अधिकारियों की ओर से शिथिलता थी और यह छह साल बाद बाद आई. अदालत ने कहा कि पद के लिए रिक्तियों को प्रकाशित करने में देरी से उन उम्मीदवारों की संभावनाएं प्रभावित हुईं जो बलों में नियुक्ति के प्रयासरत हैं.

याचिकाकर्ता सचिन और अनुराध शर्मा समेत अन्य ने दो याचिकाएं दायर की थीं. उनमें बताया था कि सीआरपीएफ में एएसआई (स्टेनो), हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के पद पर भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे. उसमें आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित है.

सीआरपीएफ -2022 में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टरियल) की भर्ती के संबंध में 27 दिसंबर, 2022 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था. उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा से 18 से 25 वर्ष रखी गई है. साथ ही बताया गया कि इससे पहले हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) पद के लिए वर्ष 2016 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे. तब याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं हो पाया था.

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, ‘‘इस बिंदु पर, हम यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त पद पर भर्ती के लिए छह साल के अंतराल के बाद रिक्तियों को प्रकाशित करने में शिथिलता और देरी ने याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों की भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित किया जो बलों में नियुक्ति के लिए इच्छुक और प्रयासरत हैं.

अदालत ने कहा कि उक्त पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है. इस तथ्य के आलोक में वह प्रतिवादियों (सीआरपीएफ और केंद्र सरकार) को 25 जनवरी या उससे पहले एक शुद्धिपत्र जारी करने का निर्देश देती है, जिसमें आयु में तीन साल छूट को 'एकबारगी उपाय' के रूप में घोषित किया गया हो.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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