महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पास सीमांकन होने तक नहीं होगी अतिक्रमण हाटने की कार्रवाई: HC

याचिका में कहा गया था कि इस इलाके में कई मस्जिद और दरगाह हैं, जो वक़्फ की संपत्ति हैं. लेकिन डीडीए बिना DUSIB की सलाह के वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है.इस मसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ही 17 जनवरी को सुनवाई करेगी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
इस मसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ही 17 जनवरी को सुनवाई करेगी.
नई दिल्ली:

दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क (Delhi Mehrauli Archeological Park) के पास अतिक्रमण हटाने (Unauthorized Encroachments) की डीडीए (DDA) की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नोटिस जारी किया है. ये याचिका महरौली माइनॉरिटीज रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर की गई थी. एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में मांग की थी कि जब तक इस इलाके के सीमांकन का नाम नहीं हो जाता, तब तक विध्वंस की की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.

याचिका में कहा गया था कि इस इलाके में कई मस्जिद और दरगाह हैं, जो वक़्फ की संपत्ति हैं. लेकिन डीडीए बिना DUSIB की सलाह के वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर डीडीए की ओर से पेश वकील ने बताया कि डीडीए, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर ही अमल कर रहा है.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच समय समय पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करती रही है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि आगे इस मसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ही 17 जनवरी को सुनवाई करेगी.


 

Topics mentioned in this article