Delhi हाईकोर्ट ने आप विधायक सोमनाथ भारती की दो साल की सजा पर लगाई रोक, इस मामले में हुई थी कैद

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई को तय की है.सोमनाथ भारती को निचली अदालत ने फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.

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नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आप विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में सुनाई गई दो साल की सजा बुधवार को निलंबित कर दी. हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमनाथ भारती की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है. भारती की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है. सोमनाथ भारती ने खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने की निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई को तय की है.सोमनाथ भारती को निचली अदालत ने फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. भारती ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अपील में निचली कोर्ट के फैसले को दरकिनार किए जाने और याचिका पर फैसले तक सजा को निलंबित किए जाने का अनुरोध किया है.

पूर्व मंत्री ने मामले में अपनी दोषिसिद्धि के स्थगन का भी अनुरोध किया है. अभियोजन के अनुसार, 9 सितंबर 2016 को भारती और लगभग 300 अन्य लोगों ने यहां एम्स की एक दीवार की बाड़ को एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से गिरा दिया था और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था. मामले में जनवरी में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. सजा को मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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