26 जनवरी हिंसा की जांच की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से किया इनकार

Tractor Rally Violence: इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की न्यायिक जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.

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26 जनवरी हिंसा की जांच की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से किया इनकार
Farmer's Protest Violence : प्रतिकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

26 January Violence : 26 जनवरी को किसान रैली में हुई हिंसा की जांच की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट (Delhi HC) ने याचिकाकर्ता से कहा कि हिंसा के दो दिन बाद ही याचिका क्यों दाखिल की? क्या आपको लगता है कि दो दिनों में जांच पूरी हो सकती है?  हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाजत दी. वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कुल 43 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 13 स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया दिया गया है. UAPA के तहत भी मामले की जांच की जा रही है. सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठन की भी भूमिका की जांच की जा रही है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा पुलिस कानून के मुताबिक गंभीरता से मामले की जांच कर रही है.

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की न्यायिक जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि सरकार मामले की जांच कर रही है और हमने हमने पीएम का बयान भी देखा है कि कानून अपना काम करेगा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे,  जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई थी. 

26 जनवरी को हुई हिंसा की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- फिलहाल हम दखल नहीं देंगे, सरकार को कार्रवाई करने दें

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सुप्रीम कोर्ट में  द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया था कि पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता और हाईकोर्ट के दो जजों का तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाए. साथ ही हिंसा के लिए हिंसा और तिरंगे के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए.

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