दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट की उड़ान में देरी से गुस्साए एक यात्री ने पायलट पर हाथ उठा दिया. इस शख्स ने पायलट को धमकी भी दी कि अगर विमान जल्द नहीं उड़ा, तो वह गेट खोल देगा. एक वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि साहिल कटारिया फ्लाइट के को-पायलट अनूप कुमार पर विमान देरी से उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं. को-पायलट जब फ्लाइट में देरी की घोषणा कर रहे थे, तो साहिल ने उनके साथ मारपीट की. पीले रंग की हुडी पहने हुए साहिल ने अनूप कुमार को मारने के लिए एक फूड ट्रॉली पर छलांग लगा दी.
वीडियो में साहिल को पायलट पर यह चिल्लाते हुए भी सुना जा सकता है- "चलना है चला, नहीं चलना मत चला, खोल गेट." एयरलाइंस कंपनी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस की हिरासत में आते ही साहिल को भी समझ में आ गया कि बात बिगड़ गई है. इसके बाद विमान से उतरते समय साहिल को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देखा गया. वह कहते दिखे, "सर, मुझे क्षमा करें." कैप्टन (वीडियो में नहीं देखा गया) जवाब देते हैं, "नहीं, आपने मुझ पर हाथ उठाया है."
इसके बाद पायलट अनूप ने साहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया गया. साहिल अब पुलिस हिरासत में है. यह घटना इंडिगो की उड़ान 6E-2175, एयरबस A20N मॉडल पर हुई, जो 10 घंटे से अधिक समय तक दिल्ली हवाई अड्डे पर खड़ी रही. पुलिस के मुताबिक, दिल्ली और गोवा के बीच उड़ान संख्या 6ई 2175 के सह-पायलट और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने साहिल कटारिया के खिलाफ उड़ान में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की शिकायत दी है. शिकायत में कहा गया है कि कटारिया ने दुर्व्यवहार किया, सह-पायलट को मारा तथा विमान के अंदर हंगामा मचाया.
पुलिस ने बताया कि उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी होने के कारण यात्री उत्तेजित हो गया. उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटराडार24' के मुताबिक, विमान ने 12 घंटे से ज्यादा की देरी के बाद शाम छह बजे दिल्ली से उड़ान भरी. इंडिगो ने एक बयान में कहा कि यात्री को अमर्यादित आचरण करने वाला घोषित कर दिया गया और नियमों के अनुसार, आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया.
एयरलाइन ने बताया कि नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, उचित कार्रवाई करने और यात्री को ‘नो-फ्लाई लिस्ट' में शामिल करने के लिए मामला स्वतंत्र आंतरिक समिति के पास भेजा जा रहा है. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक रूप से हंगामा करने के लिए सजा) और विमान नियमावली की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.
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