दिल्ली शराब नीति घोटाला केस : ED ने CM अरविंद केजरीवाल को भेजा 7वां समन

Delhi Liquor Policy Case: ED ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है.

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दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 7वां समन भेजा है और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है.  ED ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय 6 समन भेजकर उन्हें पूछताछ के तलब कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं. उन्होंने समन को ही गैरकानूनी बताया है. इससे पहले ईडी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में उन्हें शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी. प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा था कि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल उन्हें भेजे गए समन को नजरअंदाज कर रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दी अपनी अर्जी में की थी ये गुजारिश

अरविंद केजरीवाल ने अदालत में दी अपनी अर्जी में कहा था कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है और यह मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक चलेगा, ऐसे में वह अदालत के समक्ष पेश होने में असमर्थ हैं. अर्जी में कहा गया था, ‘‘दिल्ली का मुख्यमंत्री/दिल्ली विधानसभा में सदन के नेता होने के नाते उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेना होता है. ऐसे में, यह अनुरोध है कि उन्हें आज के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए ताकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और मामले को मार्च के पहले सप्ताह, यानी बजट सत्र के समापन तक स्थगित कर दिया जाए.''

ईडी ने कहा था जानबूझकर समन की अनदेखी कर रहे

ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन की अनदेखी कर रहे हैं और ‘‘बेवजह के बहाने'' बना रहे हैं. शिकायत में कहा गया है कि अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ जन प्रतिनिधि कानून की अवहेलना करता है तो इससे आम लोगों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा.

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अरविंद केजरीवाल ने समन को बताया था राजनीति से प्रेरित

आप संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को ‘‘अवैध और राजनीति से प्रेरित'' बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है. बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 7 समन जारी किए हैं. इसमें से नवीनतम समन 22 फरवरी को जारी किया गया और उन्हें 26 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.
 

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