दिल्ली की आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में कथित घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की शुक्रवार को राउज एवेन्यु कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेशी हुई. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने की इजाजत दी है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया के नए बैंक अकाउंट की डिटेल देने का आग्रह किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी.
ED द्वारा नए बैंक अकाउंट की डिटेल मांगने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि इनको सब पता है, यहां तक कि हम कितनी रोटी खाते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया.
दरअसल, मनीष सिसोदिया ने याचिका में कहा कि ED ने उनका पुराना बैंक अकाउंट सीज किया था, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया और उनके परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसलिए मनीष सिसोदिया की तरफ से नया बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत मांगी गई थी.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के नाम का नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की इजाजत दी.
ED ने अमनदीप ढल के वकील को हिरासत के दौरान पूछताछ की CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी दी है.
ये भी पढ़ें :
* दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को अपने बर्थडे पर आई मनीष सिसोदिया की याद, कहा- "I Miss...."
* दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं, SC ने मामला 4 सितंबर तक टाला
* दिल्ली शराब नीति मामला : CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत का ये कहकर किया विरोध