एयरपोर्ट पर कारतूस लेकर जाने के मामले में शिक्षक को कोर्ट से राहत, कमजोर छात्रों को पढ़ाने का दिया आदेश

अदालत ने कहा, ‘‘आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए ताकि प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर छात्रों की पहचान सुनिश्चित की जा सके.’’

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एयरपोर्ट पर कारतूस लेकर जाने के मामले में शिक्षक को कोर्ट से राहत
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां हवाईअड्डे पर कारतूस लेकर जाने वाले सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है और शिक्षक को एक महीने तक अपने स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेने को कहा.
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शिक्षा निदेशालय को प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर छात्रों की पहचान करने को कहा और संबद्ध स्कूल के प्राचार्य से अतिरिक्त कक्षाओं के लिए एक कमरा मुहैया करने का भी अनुरोध किया, जहां प्रत्येक कार्य दिवस पर दो घंटे की अतिरिक्त कक्षा आयोजित की जाएगी.

अदालत ने कहा, ‘‘शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाती है. हालांकि, इसके लिए याचिकाकर्ता को प्रत्येक कार्य दिवस पर स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए एक महीने की अवधि के दौरान अतिरिक्त कक्षाओं में दो घंटे तक अध्यापन करना होगा. ''

अदालत ने कहा, ‘‘आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए ताकि प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर छात्रों की पहचान सुनिश्चित की जा सके.''

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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