तजिंदर बग्गा के परिवार को सुरक्षा देने की याचिका पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, मोबाइल वापस लौटाने को लेकर कही ये बात

दिल्ली से बाहर रहने की वजह से सोमवार को कोर्ट में बग्गा का बयान दर्ज नहीं हो पाया. इस संबंध में उनके अधिवक्ता ने बताया कि बीजेपी नेता फिलहाल बाहर हैं. लेकिन वे एक-दो दिन में वापस आ जाएंगे.

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बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के परिजनों की सुरक्षा बढ़ाने के आवेदन पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया है. साथ ही बग्गा और उनके पिता का मोबाइल वापस लौटने के संबंध में भी कोर्ट ने फैसला कर लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई जो 17 मई को होनी है, को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. 

पुलिस की ओर से दिया जाएगा जवाब

बग्गा की ओर से दाखिल आवेदनों पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नितिका कपूर की ओर से फैसला सुनाया जाएगा. पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि दोनों के मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं या नहीं. अब पुलिस की ओर से इसका जवाब दिया जाएगा.  

बग्गा के अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने कोर्ट को ये बताया है कि गिरफ्तारी वाले दिन मोबाइल फोन छीन लिए गए थे. चूंकि फोन रोजमर्रा की जरूरत है, ऐसे में बग्गा और उनके पिता का फोन वापस कर देना चाहिए. इससे पहले पंजाब पुलिस की ओर से बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता ने दिल्ली पुलिस को बेटे के अपहरण का आवेदन दिया था. 

सुरक्षा बढ़ाने की लगाई गुहार 

पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया गया था कि शुक्रवार को हथियार से लैस कुछ अंजान लोगों ने उनके बेटे को अगवा कर लिया. इसी दौरान उनसे उनका फोन छीन लिया गया था. मोबाइल वापस करने के अलावा अधिवक्ता ने बग्गा के परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कोर्ट के आगे रखी. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख को मांगी गई राहत पर आदेश पारित किया जाएगा.

गौरतलब है कि दिल्ली से बाहर रहने की वजह से सोमवार को कोर्ट में बग्गा का बयान दर्ज नहीं हो पाया. इस संबंध में उनके अधिवक्ता ने बताया कि बीजेपी नेता फिलहाल बाहर हैं. लेकिन वे एक-दो दिन में वापस आ जाएंगे. ऐसे में कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में उचित आवेदन देने का आदेश दिया है. 

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की रात बग्गा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट का आवास पर पेश किया था. उससे पहले हरियाणा पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस ने कुरुक्षेत्र से पंजाब पुलिस की कस्टडी से छुड़ाया था. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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