26 जनवरी हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की अदालत से मिली जमानत

गणतंत्र दिवस के दिन लालकिला में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक्टर-एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को शनिवार को दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी. उन्हें 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है.

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दीप सिद्धू को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली
नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस के दिन लालकिला में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक्टर-एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को शनिवार को दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी. उन्हें 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है. इससे पहले सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था. इससे पहले सुनवाई के दौरान सिद्धू के वकील ने कोर्ट में कहा था कि केवल मौजूदगी भर से ही उनके मुवक्किल को गैर कानूनी रूप से भीड़ इकट्ठी होने आरोपी नहीं बना देती और वह एक ईमानदार नागरिक है, जो प्रदर्शन में शामिल थे. 

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक ने दावा किया कि सिद्धू हिंसा करने और तिरंगा का अपमान करने के उद्देश्य से प्रदर्शन में शामिल हुआ था.  गर कानूनी रूप से लोगों के एकत्रित होने में सिद्धू की मुख्य भूमिका थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छब्बीस जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लालकिला परिसर में हुई हिंसा के मामले में सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. 
 

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