कोचिंग के बेसमेंट के पास रफ्तार से SUV चलाने वाले ड्राइवर को मिली जमानत

गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर में मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या' का कठोर आरोप हटाने का फैसला किया है. 

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नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार एसयूवी चालक को जमानत मिल गयी है. अदालत ने 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी. इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर में मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या' का कठोर आरोप हटाने का फैसला किया है. 

आईओ ने कहा, 'विस्तृत जांच में पाया गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) आरोपी पर लागू नहीं हो रही है.कथूरिया पर आरोप है कि उनकी ‘फोर्स गोरखा' कार के पानी से भरी सड़क से गुजरने के कारण पानी कोचिंग सेंटर में घुस गया था, जिसके बाद तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई.

SUV वाला ड्राइवर कौन
आरोपी SUV वाले ड्राइवर का नाम मनुज कथूरिया है. कथूरिया शनिवार को अपनी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) से उस सड़क पर गुजरे, जहां बारिश का पानी भरा था. कार गुजरने बाद पानी के दबाव से तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया. एसयूवी को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि कार बारिश के पानी में चल रही थी, जिसके कारण पानी का बहाव बढ़ गया और ‘बेसमेंट' का दरवाजा टूट गया. अधिकारी ने कहा कि पुलिस इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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