कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने वाला पहला शहर बना दिल्ली

जैसे हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी हो जाएगा और उसी के आधार पर सब कुछ पहले से ही तय है कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा

विज्ञापन
Read Time: 11 mins
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi) में कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन (Corona Graded Response Action Plan) प्लान लागू किया गया है. ऐसा करने वाला दिल्ली देश का पहला शहर बन गया है. दिल्ली सरकार ने इसका औपचारिक आदेश जारी करके उसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में चार तरह के अलर्ट लेवल हैं. जैसे हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी हो जाएगा और उसी के आधार पर सब कुछ पहले से ही तय है कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा.

GRAP में चार तरह के अलर्ट - लेवल-1 (यलो), लेवल-2 (एम्बर), लेवल-3 (ऑरेंज) और लेवल-4 (रेड) हैं.

लेवल-1 (यलो)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज़्यादा होगा. बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं.

लेवल-2 (एम्बर)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक एक फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा, या एक हफ्ते के अंदर संक्रमण के 3500 नए मामले आएंगे, या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं.

लेवल- 3 (ऑरेंज)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए या एक हफ्ते के अंदर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं, या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं.

लेवल-4 (रेड)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पांच फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे या फिर एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आ जाएं, या फिर 3000 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं.

इसके अलावा घरेलू ट्रैवल या फिर इंटर स्टेट पर जरूरत और हालात के हिसाब से फ़ैसला लिया जाएगा. लेवल-1 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. लेवल-2 और लेवल 3 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा. जबकि लेवल 4 का अलर्ट होने पर पूरा कर्फ्यू लग जाएगा.

Advertisement

किसी भी लेवल का अलर्ट होने पर
1. स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
2. धार्मिक संस्थान खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी.
3. किसी भी तरह के अन्य जमावड़े की इजाजत नहीं होगी.
4. सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, बार्बर शॉप, सेलून, स्पा, जिम और योग इंस्टीट्यूट और इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे.
5. शादियां जारी रहेंगी लेकिन पाबंदी के साथ.
6. केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में फैसला केंद्र सरकार करेगी.

Featured Video Of The Day
Parliament BREAKING: Pratap Sarangi का Rahul Gandhi पर बड़ा आरोप, 'प्रदर्शन के दौरान मारा धक्का...'