यौन शोषण के दोषी CRPF का अधिकारी नौकरी से बर्खास्त, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

महिलाओं के आरोप के बाद सीआरपीएफ ने मामले की जांच की और उसे दोषी पाया. इसके बाद देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को एक रिपोर्ट दी, जिसने गृह मंत्रालय से उन्हें बर्खास्त करने के लिए कहा है. 

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नई दिल्ली:

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस दिया गया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक के मुख्य खेल अधिकारी खजान सिंह ने अर्धसैनिक बल में महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न किया था.

महिलाओं के आरोप के बाद सीआरपीएफ ने मामले की जांच की और उसे दोषी पाया. इसके बाद देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को एक रिपोर्ट दी, जिसने गृह मंत्रालय से उन्हें बर्खास्त करने के लिए कहा है. 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सीआरपीएफ ने अधिकारी को बर्खास्तगी नोटिस जारी किया है. सीआरपीएफ द्वारा अधिकारी के खिलाफ जांच की गई थी. कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई, और यूपीएससी को एक रिपोर्ट सौंपी गई. अब, यूपीएससी ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की है. एमएचए (गृह मंत्रालय) ने भी मंजूरी दे दी है.

सीआरपीएफ के मुख्य खेल अधिकारी बनने से पहले, उन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में रजत पदक जीता था, जो 1951 के बाद से इस प्रतियोगिता में तैराकी में भारत का पहला पदक था.

मुंबई में तैनात खजान सिंह ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है. बर्खास्तगी नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है. उन पर दो आरोप हैं और एक मामले में बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया जा चुका है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि दूसरे मामले की जांच जारी है.

उन्होंने पहले आरोपों को "बिल्कुल गलत" और "उनकी छवि खराब करने" के लिए लगाए गए आरोपों से इनकार किया था. सीआरपीएफ, जिसमें लगभग 3.25 लाख कर्मी हैं, ने पहली बार 1986 में लड़ाकू रैंकों में महिलाओं को शामिल किया था. इसमें 8,000 कर्मियों की कुल ताकत के साथ छह पूर्ण महिला बटालियन हैं. इसमें खेल और अन्य प्रशासनिक शाखाओं में भी महिला कर्मी हैं.

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