क्रिकेटर युवराज सिंह (Cricketer Yuvraj Singh ) ने दलित समाज को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन पर हांसी थाना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ऐक्ट (SC ST Act) के तहत मुकदमे दर्ज किया गया था.
युवराज ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के लिए और हांसी पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए यह याचिका दायर की है. इस पर 25 फरवरी को सुनवाई होगी.अधिवक्ता रजत कलसन ने 2 जून 2020 को युवराज सिंह के खिलाफ थाना शहर हांसी में एक शिकायत दी थी. इसमें युवराज सिंह के खिलाफ दलितों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए थे.
इस बारे में हांसी पुलिस ने 8 माह बाद 14 फरवरी को युवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. युवराज सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के लिए याचिका दायर की है. युवराज सिंह ने हांसी पुलिस की मुकदमे में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनमोल रतन सिंह की अदालत में गुरुवार को इस सुनवाई होगी. वहीं अधिवक्ता रजत ने कहा कि वे इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे. साथ ही युवराज सिंह की याचिका को खारिज कराने के लिए और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुरजोर मांग करेंगे.