क्या आपको पता है कि कोरोना के मरीजों को उनकी इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी जा रही है? इंश्योरेंस नियामक संस्था IRDAI ने कोविड-19 को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो मरीजों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दें. इतना ही नहीं इंश्योरेंस कंपनियों को मरीज के कैशलेस ट्रीटमेंट को 60 मिनट के अंदर ऑथराइज़ करना होगा. तो ऐसे में अगर आपने इसके लिए क्लेम किया है, लेकिन कंपनी ने आपको यह फैसिलिटी देने से इनकार कर दिया है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.
कहां कर सकते हैं शिकायत
वैसे सबसे पहले तो आपको अपनी शिकायत अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास ले जा सकते हैं. आप अपनी शिकायत कंपनी के इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी लोकपाल या फिर ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर के पास ले जा सकते हैं. अगर आपको 15 दिनों के भीतर इसका समाधान नहीं मिलता है तो आप IRDAI के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की ग्रीवांस रीड्रेसल सेल से संपर्क कर सकते हैं. यहां बता दें कि शिकायत पॉलिसीहोल्डर की ओर से होगी तभी इसकी सुनवाई होगी, वर्ना रद्द हो जाएगी.
फॉर्म भरना होगा
आप इस लिंक पर- https://www.policyholder.gov.in/uploads/CEDocuments/complaintform.pdf जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म में आपको सभी जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करना होगा.
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कैसे करनी है शिकायत
- शिकायतकर्ता IRDAI के इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जा सकता है. यहां आप शिकायत के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यहां अपनी शिकायत सबमिट करने के बाद इसे मॉनिटर भी किया जा सकता है.
- आप IRDAI की ईमेल आईडी- complaints@irdai.gov.in पर भी अपनी शिकायत मेल कर सकते हैं.
- इन टोल फ्री नंबरों- 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल किया जा सकता है.
- वहीं अगर आप लिखित में शिकायत पत्र भेजना चाहते हैं तो इस पते पर भेजा जा सकता है- General Manager, Insurance Regulatory and Development Authority of India(IRDAI), Consumer Affairs Department - Grievance Redressal Cell, Sy.No.115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032.