हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि की विवादित आयुर्वेदिक दवा 'कोरोनिल' की किट देने का ऐलान किया है. राज्य के मंत्री अनिल विज ने सोमवार शाम को ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी. हरियाणा सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी की जा रही है. अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच एक लाख पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएंगी. कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि ने और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष ने वहन किया है.'
हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामलों में काफी इजाफा हुआ है. राज्य की भाजपा सरकार ने इसके लिए किसानों के आंदोलन में हिस्सा लेने को जिम्मेदार ठहराया है. राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की बैठकें सुपर स्प्रेडर की बराबर होती हैं.
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बता दें, फरवरी महीने में रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में कोरोनिल को लॉन्च किया था. रामदेव ने दावा किया था कि यह कोरोना की पहली दवा है. इसके बाद इस पर काफी विवाद हुआ था. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सवाल किया था कि एक डॉक्टर और एक स्वास्थ्य मंत्री कैसे देश में एक 'अवैज्ञानिक' प्रोडेक्ट को देश में बढ़ावा दे सकते हैं.
न्यूज एजेंसी भाषा की एक खबर के मुताबिक, डेलॉयट ने सोमवार को कहा कि उसने हरियाणा सरकार के साथ हाथ मिलाते हुये कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को घर पर इलाज में मदद पहुंचाने के लिये ‘संजीवनी योजना' की शुरुआत की है. योजना की शुरुआत सबसे पहले करनाल जिले में की जायेगी. उसके बाद अन्य प्रभावित इलाकों में भी इसे शुरू किया जायेगा. ‘संजीवनी परियोजना' ग्रामीण इलाकों में भी चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी, जहां वायरस की दूसरी लहर और इसके इलाज के बारे में जागरुकता कम है.
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इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने सोमवार को राज्य में लागू कोरोना वायरस लॉकडाउन का 31 मई तक विस्तार कर दिया है. साथ ही मुहल्लों की दुकानों को लेकर कुछ छूट भी दी है. राज्य के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने एक आदेश में कहा कि पहले 24 मई तक लागू लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा कर 31 मई सुबह पांच बजे तक के लिए किया जाता है. हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा' नाम दिया है.
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आदेश के अनुसार, मुहल्ले की दुकानों को दिन में भी खोलने की अनुमति होगी. अन्य दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड-इवन के आधार पर खोली जा सकेंगी. उसमें कहा गया है, ‘ऑड नंबर वाली दुकानें ऑड तारीखों (जैसे 1-3-5) पर और इवन नंबर वाली दुकानें इवन तारीख पर (जैसे 2-4-6) पर खुलेंगी.'
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