यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस, आने वाले हर ट्रेन यात्री का होगा टेस्ट, समारोहों के लिए लोगों की सीमा तय

UP Corona Guidelines: उत्तर प्रदेश में मामलों को बढ़ते देख यूपी सरकार (UP government) ने कई सख्त कदमों की घोषाण भी की है जिनमें कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जैसे कदम शामिल है. रविवार की शाम राज्य सरकार ने कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस (UP Corona Guidelines) जारी की हैं.

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राज्य में धर्म स्थानों पर एक वक्त पांच से ज़्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी गयी है
लखनऊ:

UP Corona Guidelines: देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसके मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 15,353 नए मामले सामने आए जो कि महामारी की शुरुआत से अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं. मामलों को बढ़ते देख यूपी सरकार (UP government) ने कई सख्त कदमों की घोषाण भी की है जिनमें कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जैसे कदम शामिल है. रविवार की शाम राज्य सरकार ने कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस (UP Corona Guidelines) जारी की हैं. यूपी सरकार की नई कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक अब किसी भी समारोह में बंद हॉल में 50 और खुले मैदान में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

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इसमें धर्म स्थानों पर एक वक्त पांच से ज़्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी गयी है. यही नहीं मूर्तियों और धर्मग्रंथों को छूने की भी मनाही होगी. सभी सरकारी दफ्तरों, थानों और कारखानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी होगा. जिन जिलों में रोज़ 100 से ज़्यादा कोरोना केस या जहां एक्टिव कोरोना केस 500 से ज़्यादा हैं वहां रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगेगा. वहीं मास्क को लेकर सख्ती होगी और पुलिस भी मास्क और हैंड ग्लव्स पहनेगी.

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राज्य में ट्रेन से आने वाले हर मुसाफिर का एंटीजेन और ज़रूरत हो तो आरटीपीसीआर टेस्ट होगा. गाइडलाइंस के अनुसार शहर की मंडियां घनी बस्ती में हों तो खुले मैदान में शिफ्ट की जाएं और मंडी की दुकानों को शिफ्ट में खोला जाए. हर ज़िले में होम गार्ड्स, एनसीसी और एनएसएस और सोशल वर्कर्स को कोरोना वारियर्स की टीम में शामिल किया जाए. फायर सर्विसेज को सैनिटाईज़ेशन में इस्तेमाल किया जाए. 12वीं क्लास तक सारे सरकारी और ग़ैर सरकारी स्कूल और कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बन्द किये जाएं. हालांकि उन्हें पहले से तय इम्तेहान लेने की इजाजत होगी. 

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धर्मस्थलों को लेकर भी कई निर्देश दिए गए हैं...
- किसी भी धर्मस्थान में एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोग न हों
- धर्मस्थान में मूर्तियों और धर्म ग्रंथों को छूने पर रोक होगी.
- धर्मस्थान में प्रसाद नहीं बंटेगा न ही जल छिड़काव हो सकेगा
- श्रद्धालु एक दूसरे को छू नहीं सकेंगे
- धर्मस्थान के दरवाजे पर सैनिटाइजर ज़रूरी होगा, थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी
- धर्मस्थान में मास्क, फेस कवर के बिना न जाने दिया जाए
- धर्मस्थान के बाहर जूता उतारने पर रोक होगी. वहां शू रैक हो तो उसमें रखें या जूते अपनी गाड़ी में रख के जाना होगा.
- धर्मस्थान पर लाइन के लिए फर्श पे निशान बनाएं
- एंट्रेंस और एग्जिट अलग हो
- लाइन में 6 फ़ीट की दूरी पर खड़े हों
- एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच हो
- धर्म स्थान पर समूह में गायन सत्संग नहीं होंगे. रिकार्डेड भक्ति संगीत बज सकेंगे.
- धर्मस्थान को दिन में कयी बार साफ किया जाए

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