कोर्ट ने सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रतुल पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया

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रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
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ईडी ने कोर्ट से रतुल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के सुबूतों से भी छेड़छाड़ करने का अंदेशा जताया
रतुल की अग्रिम जमानत की मांग कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी थी
नई दिल्ली:

दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से कमलनाथ के भांजे और उद्योगपति रतुल पुरी को झटका लगा है. कोर्ट ने पुरी के ख़िलाफ़ जारी गैर जमानती वारंट जारी किया है. गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कोर्ट से रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी. मंगलवार की पूछताछ के लिए रतुल पुरी नहीं पहुंचे और उनकी अग्रिम जमानत सीबीआई की विशेष अदालत खारिज भी कर चुकी है. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रतुल पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है. ईडी ने कोर्ट के सामने तर्क़ दिया था कि  “रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह विदेश भाग सकते हैं. वह नेपाल के रास्ते या अन्य किसी तरह विदेश भाग सकते हैं.”

ईडी ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े सुबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं. रतुल पुरी 27 मार्च से गायब हैं. उन्होंने वक़ील के जरिए कोर्ट से अग्रिम ज़मानत की मांग की थी जिसे मंगलवार को ख़ारिज किया जा चुका है.

गौरतलब है कि पिछले माह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एमटीएनएल बिल्डिंग में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे. उन्हें ईडी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था. उनसे कुछ देर पूछताछ चली लेकिन इसी बीच उन्हें अंदेशा हुआ कि ईडी की टीम गिरफ्तार कर लेगी. रतुल ने ईडी दफ्तर में जांच अधिकारी से टॉयलेट जाने की बात कही. वह टॉयलेट गए और फिर वहां से गायब जो गए. जब काफी देर तक जांच अधिकारी के पास रतुल नहीं पहुंचे तो ईडी की टीम ने बाथरूम और ईडी दफ्तर में उन्हें हर जगह खोजा लेकिन वे कहीं नहीं मिले. फिर ईडी की टीम रतुल के दिल्ली के घर और दफ्तर पहुचीं लेकिन वे वहां भी नहीं मिले.

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ईडी दफ्तर से शुरू हुआ यह हाइवोल्टेज ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ. ईडी की टीम रतुल की तलाश कर रही थी कि अगले दिन सुबह मीडिया में रतुल के गायब होने की खबर चलने लगी. उसके बाद ईडी ऑफिस से सफाई आई कि रतुल के भागने की बात गलत है. रतुल ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए आए थे वे टॉयलेट गए और वहां से बिना बताए गायब हो गए. उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इस बयान के थोड़ी ही देर बाद रतुल पुरी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा दी. रतुल की तरफ से कोर्ट में दो जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल पेश हुए. उन्होंने कहा रतुल पुरी अभी तक 22 बार ईडी के सामने पेश हुए हैं. उनको 23वीं बार बुलाया गया था. उन्हें यात्रा पर जाना था, लेकिन तब भी वे ईडी के सामने पेश हुए. उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा हुआ. वे लंच करने बाहर गए, लेकिन ED की तरफ से कहा गया कि वे भाग गए.

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