कर्नाटक सरकार ने मंगलवार से 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान

स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक 10 दिन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करके ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू'' लगाया जाएगा

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
कोरोना को लेकर बरती जा रही है सतर्कता
बेंगलुरु:

कर्नाटक सरकार ( karnataka government) ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू'' लगाने का फैसला किया है, जो रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक लागू रहेगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने रविवार को यह जानकारी दी. सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच नववर्ष पर आयोजित होने वाले समारोहों पर भी कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है. 

सुधाकर ने बताया कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक 10 दिन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करके ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू'' लगाया जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली मंत्रियों, अधिकारियों और कोविड तकनीकी सलाहकार समिति की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि नववर्ष पर समारोह आयोजित करने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. 

ओमिक्रॉन खतरे के बीच PM मोदी के 3 बड़े ऐलान, बच्चों, बुजुर्गों और फ्रंटलाइन पर फोकस: जानें 10 अहम बातें

बोम्मई ने कहा, ‘‘बाहरी परिसरों पर खासकर डीजे का इस्तेमाल करने वाले उन समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना होगी.'' मंत्री ने कहा कि भोजनालयों, होटल, पब और रेस्तरां में परिसर की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी. 

देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 422, बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,987 मामले आए सामने

Featured Video Of The Day
Bangladesh Violence: कौन था Sharif Osman Hadi? जिसकी मौत के बाद जल उठा बांग्लादेश?| Bangladesh News
Topics mentioned in this article