सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और सेंटरों में कोरोना के टीके की कीमत 250 रुपये तय की

COVID Vaccination: वैक्सीन लगवाने के लिए साठ से अधिक उम्र के लोगों को पहचान पत्र दिखाना होगा, 45-59 वर्ष के पुरानी गंभीर बीमारी वाले लोगों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक फॉर्म साइन करवाना होगा

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प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

Coronavirus Vaccination: प्राइवेट अस्पताल व सेन्टर्स पर कोरोना का टीका 250 रुपए में लगेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल या टीकाकरण केंद्र (Vaccination center) में लगने वाले टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपये प्रति डोज़ तय की है. जबकि सभी सरकारी अस्पतालों और केंद्रों में टीका फ्री लगेगा. देश में इस समय 10,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत पैनल में हैं जबकि 687 प्राइवेट अस्पताल सीजीएचएस के पैनल में हैं. इन सब में टीकाकरण किया जा सकता है.

प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है. इस सबके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सब डिवीजनल हॉस्पिटल, CHC, PHC में भी अब टीका लगाया जा सकेगा. 60 से अधिक उम्र के लोगों को केवल अपना पहचान पत्र दिखाना होगा जिससे उनकी उम्र कन्फर्म हो जाएगी और टीका लग जाएगा. जबकि 45-59 वर्ष के पुरानी गंभीर बीमारी वाले लोगों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक फॉर्म साइन करवाना होगा. 

यही नहीं अब रजिस्ट्रेशन करवाने के तीन तरीके होंगे-

1. पहले से रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर टीका लगवाने जाएं.
2. ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, यानी मौके पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और टीका लगवा लें.
3. अधिकारियों की मदद से ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा लें.

अभी तक टीकाकरण केवल स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर का हो रहा था. यानी जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ उनको टीका मुफ्त में लगाया जा रहा था. अब एक मार्च से आम आबादी को टीका लगना शुरू होगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है. आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई (PMJAY) के तहत लगभग 10,000 अस्पताल और सीजीएचएस (CGHS) के तहत 687 अस्पताल का राज्यों द्वारा कोविड (COVID) टीकाकरण केंद्र (CVC) के रूप में उपयोग किए जा सकता है. राज्यों में सीवीसी के रूप में राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सभी निजी अस्पतालों का उपयोग कर सकती हैं. उनको इसके लिए स्वतंत्रता दी गई है.

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