कोरोना वायरस के मामलों मे निरंतर हो रही वृद्धि के मददेनजर देहरादून में 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई की सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा यहां इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढी कैंट और क्लेमेंटाउन में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा. आदेश के अनुसार, इस दौरान निजी वाहनों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी. इस अवधि में फल, सब्जी, डेयरी तथा राशन की दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलेंगी . हांलांकि, पेट्रोल पंप एवं गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुलेंगी .
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इससे पहले, दिन में उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के बढ रहे प्रकोप को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए कर्फ्यू या अन्य कडे कदम उठाने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया था . वैसे देहरादून में पहले से ही शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है . देहरादून जिले में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है . रविवार को भी यहां प्रदेश में सर्वाधिक 1670 नए कोविड-19 मामले सामने आये .
भारत में दिल्ली समेत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में चिकित्सकीय सुविधाओं के गंभीर अभाव के बीच कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 3,49,691 नए मामले सामने आए तथा 2,767 और लोगों की मौत हो गई.
इसी बीच, केंद्र सरकार ने तरल ऑक्सीजन के गैर चिकित्सकीय उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी और उत्पादन इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने और चिकित्सा इस्तेमाल के लिए इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा. सरकार ने कहा कि 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे.
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केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आपदा प्रबंधन कानून में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए और सभी उत्पादन इकाइयां तरल ऑक्सीजन उत्पादन की अधिकतम क्षमता का प्रयोग करे एवं उसे सरकारों को चिकित्सा उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और अगले आदेश तक जारी रहेगा.