राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश कर दिया गया है. राजस्थान विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस विधेयक को पेश किया है. अब सदन में इस विधेयक पर चर्चा होगी.
अगर ये विधेयक पास हो जाता है, तो 16 साल बाद नया धर्मान्तरण क़ानून बनेगा. दरअसल साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय भी इस बिल को लाया गया था. लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल लागू नहीं हो पाया था .
- राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण क़ानून
- 16 साल बाद फिर आएगा नया धर्मान्तरण क़ानून
- धर्मांतरण संबंधी इस विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया
- साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय भी लाया गया था बिल. लेकिन तब लागू नहीं हो सका था
- नए क़ानून के तहत ज़बरन धर्मांतरण पर 3 से साल की सजा का किया जा रहा प्रावधान
- झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से लागू है ये क़ानून
- गैर ज़मानती अपराध माना जाएगा यह कृत्य
भजन लाल सरकार की ओर से पेश इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. नए क़ानून के तहत ज़बरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है. मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी. लव जिहाद करने वाले व्यक्ति के विवाह को पारिवारिक न्यायालय निरस्त कर सकता है.
Video : Maha Kumbh 2025: अखाड़ों की दिव्य झांकी... आस्था की डुबकी... देखिए NDTV पर महाकुंभ की दुनिया!