कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें क्‍या है मामला...

शुरुआत में खुर्शीद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनके मुवक्किल मध्यस्थता के लिए तैयार हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से कोई समाधान निकलता है तो यही आदर्श स्थिति होगी.

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अनधिकृत तरीके से घुसने के मामले में सलमान खुर्शीद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) सोसायटी के कार्यालय में कथित रूप से अनधिकृत तरीके से घुसने के मामले में सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 27 नवंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ खुर्शीद की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा कि वह जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति हैं.पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘अनुमति दी जाती है. स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा याचिका से जुड़े मामले में ही कार्यवाही पर रोक है.''

शुरुआत में खुर्शीद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनके मुवक्किल मध्यस्थता के लिए तैयार हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से कोई समाधान निकलता है तो यही आदर्श स्थिति होगी. खुर्शीद और अन्य लोगों के खिलाफ डीपीएस सोसायटी के कार्यालय में कथित रूप से अनधिकृत तरीके से घुसने के मामले में अमर कॉलोनी थाने में दर्ज मामले में आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज करने समेत दिल्ली हाईकोर्ट के अनेक आदेशों को कांग्रेस नेता ने चुनौती दी है. यह घटनाक्रम सोसायटी के नेतृत्व से संबंधित विवाद से जुड़ा है.

शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ खुर्शीद की याचिका पर 13 दिसंबर, 2019 को नोटिस जारी किया था और मामले के पक्षों से मध्यस्थता का विकल्प तलाशने को कहा था. उसने मामले में तब तक आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी.

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