मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में SC ने BSP विधायक को मिली जमानत की रद्द

कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की दो साल पुरानी हत्या के मामले में आरोपी बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक पति को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी विधायक गोविंद सिंह की गिरफ्तारी में ढिलाई के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई.
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बसपा विधायक रामबाई प्रजापति के पति गोविंद सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जमानत का फैसला रद्द कर दिया है. अदालत ने गोविंद सिंह की गिरफ्तारी में ढिलाई के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार भी लगाई.

कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की दो साल पुरानी हत्या के मामले में आरोपी बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक पति को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि आरोपी को फौरन गिरफ्तार करें. 

आदेश में शीर्ष अदालत ने दमोह के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक न्यायाधीश के कथित उत्पीड़न के मामले को भी गंभीरता से लिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ)द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) को कहा था. 26 मार्च को फिर से सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह, जिन्हें हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है, से जुड़े मामलों में मुकदमे का ट्रायल करने वाले न्यायाधीश को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
 

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