दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 23 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खुले रहने की अनुमति दे दी है. दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है.
मंजूरी पाने वाले सभी प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम, 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. सरकार उनपर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके.
बयान के मुताबिक, ये प्रतिष्ठान वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार या व्यावसायिक श्रेणियों से संबंधित हैं. हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 699 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दिन के 24 घंटे चालू रहने की अनुमति दी है.
बयान के मुताबिक, ‘‘यह पहल दिल्ली के भीतर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी.''
दिल्ली के श्रम विभाग ने वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार और व्यावसायिक श्रेणियों से संबंधित इन प्रतिष्ठानों के चौबीसों घंटे संचालन के संबंध में मुख्यमंत्री को योजना का प्रस्ताव दिया था.
हालांकि, इन दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 का पालन करना अनिवार्य है. इन नियमों के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में दुकानें खोलने या बंद करने का समय अलग हो सकता है और दुकान मालिकों को उनका पालन करना होगा.
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