अगस्ता वेस्टलैंड: दिल्ली हाईकोर्ट ने रतुल पुरी को 20 अगस्त तक अंतरिम राहत दी

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पुरी को जांच में शामिल होने के लिए कहने को स्वतंत्र है.अदालत ने पुरी को 20 अगस्त तक अंतरिम राहत प्रदान की.

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कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को ईडी को निर्देश दिया कि वह अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ अगले मंगलवार तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पुरी को जांच में शामिल होने के लिए कहने को स्वतंत्र है.
अदालत ने पुरी को 20 अगस्त तक अंतरिम राहत प्रदान की. अदालत उस दिन पुरी की उस याचिका पर आगे सुनवाई करेगी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किये जाने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. 

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अदालत ने ईडी से स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा कि पिछले हफ्ते पुरी को अग्रिम जमानत देने से इंकार किए जाने के बाद हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में ताजा स्थिति क्या है. 3600 करोड़ रूपए का यह सौदा रद्द कर दिया गया था. अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में यह बताया जाना चाहिए कि कथित धनशोधन में याचिकाकर्ता (पुरी) की वास्तव में क्या भूमिका रही है. 

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पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम राहत प्रदान की जाए क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है. उन्होंने इस आधार पर अग्रिम जमानत मांगी थी कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अजय दिग्पाल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नौ अगस्त को पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और वह मामले की जांच में शामिल नहीं हो रहे और फरार हैं. 

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