केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां के खिलाफ चार्जशीट दाखि‍ल, दो बच्चों की मौत से जुड़ा है मामला

इंस्पेक्टर अरौल अखिलेश पाल ने बताया कि जांच में स्कूल की प्रिंसिपल दीपा निगम और प्रबंधक कृष्णा पटेल भी 304 ए (लापरवाही से मौत हो जाने) की आरोपी पाई गईं हैं. पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भी जांच पूरी कर कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है. अब दोनों कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी. पढ़ें अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट...

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इंस्पेक्टर के मुताबिक इस मामले में बच्चों समेत 40 लोगो के बयान दर्ज किए गए थे.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए अरौल सड़क हादसे में दो बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में डॉ. सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर अरौल की प्रबंधक कृष्णा पटेल और स्कूल प्रिंसिपल दीपा निगम को हादसे में लापरवाही का आरोपी मानते हुए पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है. इस मामले में पुलिस वैन चालक, ट्रक चालक और लोडर चालक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी.

क्या है पूरा मामला

8 फरवरी 2024 को दोपहर लगभग 3 बजे सरैया दस्तम खां गांव के पास डॉ. सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर के बच्चों को घर छोड़ने जा रही ओमिनी वैन खड़े ट्रक से टकरा गई थी. जिसमें दो बच्चों यश तिवारी व निष्ठा की मौत हो गई थी.  पुलिस ने यश तिवारी के पिता आलोक कुमार तिवारी की तहरीर पर अरौल थाने में 9 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज की थी.

इस मामले में पुलिस ने वैन चालक हलपुरा अरौल निवासी हरिओम कटियार, ट्रक चालक मेरठ निवासी सरफराज, लोडर चालक ग्राम उनसान सिकंदरा कानपुर देहात निवासी ऋषि कटियार और डॉ. सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक व प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. बाद में पुलिस ने विवेचना के दौरान हरिओम कटियार को धारा 304 (गैरइरादातन हत्या) की धारा में दोषी करार कर जेल भेजा था. बाकी लोडर और ट्रक चालक को 304 ए (लापरवाही से मौत हो जाने) की धारा में जेल भेजा गया था. पुलिस द्वार स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधक की जांच की जा रही थी.

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चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था

इंस्पेक्टर अरौल अखिलेश पाल ने बताया कि जांच में स्कूल की प्रिंसिपल दीपा निगम और प्रबंधक कृष्णा पटेल भी 304 ए (लापरवाही से मौत हो जाने) की आरोपी पाई गईं हैं. पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भी जांच पूरी कर कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है. अब दोनों कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी. इंस्पेक्टर के मुताबिक वैन स्कूल द्वारा संचालित की जा रही थी और वैन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. साथ ही बच्चों ने पुलिस को बयान दिया था कि प्रिंसपल दीपा निगम ने अपनी वैन मंगवाकर बच्चों को बैठाया था. इंस्पेक्टर के मुताबिक इस मामले में बच्चों समेत 40 लोगो के बयान दर्ज किए गए थे.
एसीपी बिल्हौर अजय कुमार ने कहा कि वैन चालक समेत तीन के खिलाफ पुलिस ने पूर्व में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के मामले में विवेचना पूरी कर ली गई है. दोनों के खिलाफ पूरक चार्जशीट लगा दी गई है. जल्द इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा.

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