चार धाम यात्रा मामला : उत्तराखंड HC के खिलाफ राज्य सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चारों धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चारों धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें. हाईकोर्ट में बुधवार को होनी है.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि चार धाम स्थलों के आसपास रहने वाली आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से की आजीविका इस मयात्रा पर निर्भर रहती है. यह प्रस्तुत किया गया है कि चार धाम स्थलों के आसपास के ग्रामीण कठोर जलवायु और मौसम के कारण साल में लगभग 6 महीने कमाने में असमर्थ रहते हैं . यात्रा के दौरान ही आजीविका कमा सकते हैं.

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उत्तराखंड सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि चार धाम स्थलों के जिलों में COVID-19 पॉजेटिव दर अपेक्षाकृत कम है. उदाहरण के लिए, 15 जून, 2021 से 2 जुलाई, 2021 तक, जिला चमोली में पॉजिटिव  दर 0.64% और रुद्रप्रयाग जिले में 1.16% थी.
 

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