Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ में आज मेयर का चुनाव, BJP और INDIA गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू होंगे. इस वर्ष के चुनाव में, मेयर की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है. बीजेपी से मनोज सोनकर और आप से कुमार को मैदान में उतारा गया है.

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चंडीगढ़:

Chandigarh Mayor Election: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज चंडीगढ़ में मेयर के लिए चुनाव होने जा रहे हैं. इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस-आम आदमी पार्टी (आप) के गठबंधन और बीजेपी के बीच है. आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और 'इंडिया' गठबंधन के बीच ये पहली टक्कर है. ऐसे में हर किसी की नजर इस चुनाव के नतीजे पर होगी.  चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू होंगे. इस वर्ष के चुनाव में, मेयर की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है.

कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच होगा चुनाव

चुनाव के मद्देनजर कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है, लगभग 800 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है. साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम के पास तीन-स्तरीय बैरिकेड भी लगाए गए हैं.

35 सदस्यीय नगर निगम सदन में, आप और कांग्रेस गठबंधन के पास कुल मिलाकर 20 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 15 वोट हैं,  जिसमें 14 पार्षद और सांसद किरण खेर का अतिरिक्त वोट शामिल हैं. जीत का जादुई आंकड़ा 19 है. मेयर पद के लिए गुप्त मतदान किया जाता है.

कांग्रेस ने 2022 और 2023 में मतदान से दूसरी बनाई थी. जिसके परिणामस्वरूप उन चुनावों में बीजेपी की जीत हुई. वहीं इस बार कांग्रेस और आप मिलकर बीजेपी का आठ साल का राज खत्म करने की कोशिश करेगी.

इन उम्मीदवारों के बीच होगा मुकाबला

इस साल के चुनाव में मेयर की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें बीजेपी से मनोज सोनकर और आप से कुमार दावेदार हैं. सीनियर डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी के कुलजीत संधू का मुकाबला कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गबी से होगा, जबकि डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी के राजिंदर शर्मा और कांग्रेस की निर्मला देव के बीच मुकाबला होगा.

बता दें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महापौर चुनाव टालने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया था और चुनाव 30 जनवरी को कराने की बात कही थी. चंडीगढ़ के उपायुक्त ने महापौर चुनाव की तारीख 18 जनवरी से स्थगित कर छह फरवरी करने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय का यह फैसला आया था. उपायुक्त महापौर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार प्रधिकारी हैं.

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