केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन के मुद्दे को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया है. केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही एक सुनवाई में कहा कि दिल्ली सरकार ने इस मामले में केंद्रीय सचिवों से बात क्यों नहीं की? जब दिल्ली सरकार को अस्पतालों से सूचना मिली तो केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी. केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार को अस्पतालों की लिस्ट देनी चाहिए. वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि लोगों की जान खतरे में है, जो प्लांट दिल्ली को दिए गए हैं वो 1000 किलोमीटर दूर हैं, उनसे मदद पहुंचाने की जल्द व्यवस्था की जानी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो दिल्ली को ऑक्सीजन देने के आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं. हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अथॉरिटी को ऑक्सीजन को बाधित ना करने के केंद्र के आदेश का पालन करने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि आदेशों का पालन ना करने पर आपराधिक कार्यवाही होगी. कोर्ट ने केंद्र को ऑक्सीजन परिवहन के लिए स्पेशल कॉरीडार बनाने और ऑक्सीजन वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है.
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की सूची केंद्र को देने के लिए कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि ये गंभीर हालात हैं, सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस आरोप पर केंद्र से जवाब भी मांगा है कि हरियाणा में दिल्ली की ऑक्सीजन रोकी गई है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को पानीपत में रोका गया था. सरकार का कहना है कि कई जगह से ऑक्सीजन आ रही है लेकिन हरियाणा में रोकी गई है.
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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के ओडिशा से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने की मांग पर भी टिप्पणी की और कहा कि ये खतरनाक है. कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी INOX से पूछा कि क्या वो दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र पर सवाल उठाया कि 'अगर आपने आवंटन किया है तो फिर प्लांट पर ऑक्सीजन को रोका क्यों गया है? हरियाणा को पानीपत से ऑक्सीजन भेजने को कहा जाए. INOX को दिल्ली की ऑक्सीजन बढ़ाने के बाद कहा जा सकता है.' केंद्र ने विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है. वहीं, INOX की और से कहा गया कि आवंटन फिक्स ना किया जाए.